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उत्तराखंड में कराना है लिव-इन का रजिस्ट्रेशन? समझिए UCC पोर्टल की ABCD

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गई है, जिसके तहत शादी, तलाक और लिव-इन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है, जानें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(Photo Credit: X@pushkardhami)

सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की, जो अपनी तरह का पहला कानून है। उत्तराखंड UCC व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप पर कानूनों को नियंत्रित करेगा। कानून में UCC पोर्टल पर लिव-इन कपल के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है। 

 

नागिरक UCC उत्तराखंड के तहत ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं-

उत्तराखंड UCC के बारे में सब कुछ

इस नए कानून के तहत सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, और उत्तराधिकार संबंधी मामलों के लिए एक समान प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जहां लोग विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 23 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसे पढ़ और समझ सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई... UCC से किसके लिए क्या बदलेगा?

विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रशन की प्रक्रिया

इस कानून के तहत सभी शादियों का रजिस्ट्रशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। मैरिज रजिस्ट्रशन के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा, हालांकि, बिना आधार के भी ऑफलाइन रजिस्ट्रशन किया जा सकता है। विवाह रजिस्ट्रशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

 

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी अब रजिस्ट्रशन जरूरी है। कपल अपने रिलेशनशिप की स्थिति और जगह का नाम पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए दोनों लोगों के जन्म तिथि, नाम, पता और धर्म जैसी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

UCC पोर्टल पर कैसे शादीशुदा लोग करें रजिस्ट्रेशन?

  • उत्तराखंड UCC की आधिकारिक वेबसाइट: ucc.uk.gov.in पर जाएं।
  • 'services' विकल्प पर क्लिक करें।
  • उत्तराखंड UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। आप आधार के बिना ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • फिर 'विवाह रजिस्ट्रेशन/रजिस्टर्ड विवाह की पावती' के लिए आवेदन करें
  • आपको विवाह प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज साझा करने होंगे।
  • सभी जरूरी डिटेल्स सबमिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

यह भी पढ़ें: लिव-इन से लेकर तलाक तक... उत्तराखंड में UCC से क्या-क्या बदल जाएगा?

UCC पोर्टल: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  • लिव-इन कपल को भी आंशिक रूप से ऊपर दिए गए प्रक्रिया के साथ UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी।
  • सबसे पहले उत्तराखंड UCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: ucc.uk.gov.in.
  • उत्तराखंड UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगी। आप बिना आधार के ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • 'services' विकल्प पर क्लिक करें।
  • 'लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन' चुनें
  • आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, 'लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन' और 'अस्थायी प्रमाणपत्र अपडेट/विस्तारित करें'। पहले वाले को चुनें।
  • अब, आपको अपने 'रिलेशनशिप की स्थिति'  'रजिस्ट्रेशन करने वालों का स्थान' बताना होगा।
  • दोनों भागीदारों को अपनी जानकारी जैसे कि जन्म तिथि, नाम, पता, धर्म आदि बताना होगा।
  • इससे जुड़े सभी दस्तावेज अपडेट करें।
  • सभी नियमों को ध्यान से पढ़ने के बाद चेक-इन करें और फॉर्म जमा करें।
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