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ट्रांसफर के बावजूद नहीं गए जस्टिस विनोद कुमार, अभी भी कर रहे सुनवाई

तेलंगाना में ट्रांसफर के बाद भी एक जज अपनी पुरानी अदालत में बैठ रहे हैं और लगातार सुनवाई भी कर रहे हैं। बीते सोमवार को उन्होंने एक मामले में फैसला भी सुनाया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर| Photo Credit: AI

तेलंगाना हाई कोर्ट से जुड़ा एक अनोखा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां के एक न्यायाधीश, जिनका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो चुका है। वह आज भी पुराने न्यायालय में काम करते हुए देखे जा रहे हैं। जज साहब लगातार मामलों की सुनवाई भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हाई कोर्ट के 22 जजों के ट्रांसफर की मांग की थी। उन 22 जजों में से एक नाम जस्टिस टी विनोद कुमार का भी था। जस्टिस कुमार का ट्रांसफर तेलंगाना हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट में किया गया है। मामले को लेकर हैरानी की बात यह है कि ट्रांसफर की आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद भी कोई जज अपनी पुरानी जगह पर नियमित रूप से बैठकर मामलों की सुनवाई करे, यह आमतौर पर नहीं होता है। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को देश भर के 22 हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को 19 जजों के ट्रांसफर पर अपनी मुहर लगाई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, 19 में से 18 जज पहले ही अपनी नई जगह पर पहुंच चुके हैं और कामकाज भी संभाल लिया है। जस्टिस टी विनोद कुमार ट्रांसफर के बाद भी पिछले दो हफ्तों से तेलंगाना हाई कोर्ट में ही बने हुए हैं।

 

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अदालत के रजिस्ट्रार ने बताई सच्चाई

तेलंगाना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जस्टिस विनोद कुमार ट्रांसफर के बावजूद अभी भी पुराने कोर्ट में केस की सुनवाई रहे हैं। सोमवार को भी वह अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कुछ मामलों में फैसले भी सुनाए थे। इस जानकारी की पुष्टि अदालत के रजिस्ट्रार एस. गोवर्धन रेड्डी ने भी की है। उन्होंने कहा, 'जस्टिस साहब अभी भी कोर्ट आ रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि वह क्यों अभी तक तेलंगाना हाई कोर्ट में ही काम कर रहे हैं।'

 

कैसे बने जज?

जस्टिस टी. विनोद कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में एक वकील के रूप में की थी। उन्हें अगस्त 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हाल ही उनका ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट में किया गया है। फिर भी उनका पुराने न्यायालय में लगातार काम करना लोगों की समझ में नहीं आ रहा है।

 

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फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान न तो जस्टिस कुमार की ओर से आया है और न ही हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस विषय पर क्या निर्णय होता है और क्या कोई स्पष्टीकरण सामने आता है।

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